यहां की एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय रेल राज्यमंत्री अधीर चौधरी को हत्या के एक मामले में कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया।
चौधरी ने कोर्ट से इस मामले में अपनी जमानत याचिका की सुनवाई पूरी होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। एसीजेएम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर को करेगा।
वेकेशन जज डी कार ने याचिका को खारिज करते हुए कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 27 सितंबर को चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
पुलिस ने 25 सितंबर को केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता के खिलाफ 2011 में मुर्शिदाबाद के गोल बाजार इलाके में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता कमाल शेख की हत्या की साजिश के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी।
चौधरी ने एक अक्तूबर को कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ गलत मामला बनाया गया है लेकिन कोर्ट ने 29 अक्तूबर को अगली सुनवाई तय की थी।
इसके बाद चौधरी ने 3 अक्तूबर को याचिका दायर की और कहा कि इस मामले की सुनवाई निर्धारित तिथि से पहले की जाए, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।
चौधरी का कहना है कि उन्हें इस मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रदेश में बदले की राजनीति कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मामले की पूरी रिपोर्ट दे दी है।