सोलर घोटाले में फंसे केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी और ऊर्जा मंत्री ए मोहम्मद को बड़ी राहत मिली है। केरल हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विजिलेंस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने अपने प्रशासनिक विभाग को विजिलेंस कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई पर विचार करने के लिए भी कहा है। इसके कुछ ही घंटों बाद सीएम और मंत्री के खिलाफ फैसला सुनाने वाले स्पेशल जज एसएस वासन ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इजाजत मांग ली। उन्होंने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को इस बारे में अनुरोध भेजा है।
हाईकोर्ट के जज पी उबैद ने चांडी और मोहम्मद की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि विजिलेंस कोर्ट ने अखबार की खबरों के आधार पर सुनवाई की और गलत फैसला दिया।