सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले की जांच करने वाली एसआईटी से पूछा है कि वह अदालत को बताए कि क्या अहसान जाफरी हत्या मामले की क्लोजर रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज उनकी पत्नी जाकिया जाफरी को दिए जा सकते हैं। जस्टिस डीके जैन और जस्टिस मदन बी लोकुर की पीठ ने कहा कि एसआईटी के चेयरमैन हमें बताएं कि क्या कलोजर रिपोर्ट में शामिल दस्तावेज जाकिया को सौंपे जा सकते हैं। जाकिया ने एक याचिका दायर कर यह दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की है। पूर्व सीबीआई निदेशक आरके राघवन के नेतृत्व वाली एसआईटी ने इस मामले की जांच की थी।
मालूम हो गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में पूर्व कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी की भी जान चली गई थी। निचली अदालत ने इस मामले में 27 नवंबर को एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर कर ली थी। निचली अदालत ने जाकिया की अपील को ठुकराते हुए दस्तावेज मुहैया कराने से इनकार कर दिया था।