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सहारा में जमा किया था पैसा, ऐसे मिलेगा वापस

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सहारा के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी ने नए सिरे से कोशिश शुरू की है। सेबी ने सहारा के बांडधारकों से एक बार फिर कहा है कि वे सुबूतों के साथ अपना दावा उसके सामने पेश करें। इससे पहले सेबी दो बार ऐसी कोशिश कर चुका है।
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सेबी की ओर से पहली ऐसी कोशिश पिछले साल अगस्त में हुई थी। उस समय भी निवेशकों को 30 सितंबर तक दावा पेश करने को कहा गया था। इसके बाद दूसरी कोशिश दिसंबर में हुई।

सेबी के इस आदेश में कहा गया था निवेशक जनवरी, 2015 तक अपना दावा पेश करें। हालांकि नए आदेश में कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है।
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4900 लोगों ने किया था दावा

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वह सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) के बांडधारकों की पहचान कर उनका पैसा लौटा दे।

सेबी ने निवेशकों को सामने लाने की जो दूसरी कोशिश की थी उसके ब्योरे की ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन पहली कोशिश में सेबी के सामने रिफंड के 4900 दावे आए थे।

सहारा की दोनों कंपनियों ने तीन करोड़ निवेशकों से 25,780 करोड़ रुपये उगाहे थे। सहारा की कंपनियों को निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा करने को कहा गया था। जबकि सहारा का कहना था कि वह 95 फीसदी निवेशकों को सीधे पैसा लौटा चुका है।
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