व्यापमं से जुड़े सभी मामलों को अपने हाथों में लेने में ना-नुकर कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसे व्यापमं से जुड़े सभी मामलों को अपने हाथों में लेना होगा। भले ही वे किसी भी चरण में हों।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि व्यापमं मामले की जांच सौंपने के दो महीने बाद भी सीबीआई मामलों को लेने में हिचकिचा रही है। पीठ ने दोटूक कहा कि सीबीआई तीन हफ्ते के भीतर व्यापमं से जुड़े सभी मामलों को अपने हाथ में ले ले।
वास्तव में सीबीआई का कहना था कि 72 मामले ट्रायल के स्टेज पर हैं, लिहाजा उसे मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और विशेष जांच दल (एसआईटी) से मदद की दरकार है, लेकिन दोनों उसकी मदद नहीं कर रहे हैं।