केंद्र सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया है। यानी अगर आपको एक सिगरेट पीनी है, तो भी आपको पूरा पैकेट ही खरीदना होगा।
यही नहीं सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर आपको 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने के लिए सरकार तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 25 साल करने की तैयारी कर रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि देश में तंबाकू उत्पाद के उपयोग में कमी लाने के उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। अब समिति के सुझावों को कैबिनेट के समक्ष रखा जाना है।
अगर नया कानून लागू होता तो एक 10 रुपए की सिगरेट को खरीदने के लिए ग्राहक को कम से कम 100 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं 10 रुपए से अधिक कीमत की सिगरेट के लिए और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।
नियम के मुताबिक अब सिगरेट की खुली बिक्री पर रोक लग जाएगी। एक सिगरेट के लिए भी ग्राहक को पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा।