सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों (गुड समेरिटन) को अब सरकार की ओर से इनाम मिलेगा। इतना ही नहीं दुर्घटना पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने वालों को भी अब सवाल-जवाब के लिए वहां रुकना नहीं पड़ेगा और न ही उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए बाध्य किया जाएगा।
दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पर सरकार ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन्हें अधिसूचित भी कर दिया गया है।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को दिशानिर्देश बनाने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने तमाम अस्पताल, पुलिस सहित अन्य अथॉरिटी को गंभीरता से इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा है।