सुप्रीम कोर्ट ने एक नई पहल करते हुए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने पर विचार करने के लिए कहा है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट कहा कि कोई भी रकम बलात्कार पीड़िता केजख्म पर मरहम का काम नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति एमक्यू इकबाल और न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से गोवा की पीड़िता मुआवजा योजना पर विचार करने केलिए कहा है। गोवा में बलात्कार पीड़िता को दस लाख रुपये देने की योजना है। पीठ ने पाया कि बलात्कार पीड़िता पर हुए अपराध और उनकेपुनर्वास संबंधी योजनाएं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग है।
पीठ ने कहा कि इनमें समानता होनी चाहिए। पीठ ने पाया कि मुआवजे की रकम कहीं 20 हजार है तो कई 10 लाख रुपये। पश्चिम बंगाल और मणिपुर में बलात्कार पीड़िता को महज 20 हजार रुपये मुआवजे का प्रावधान है, वहीं गोवा में मुआवजा 10 लाख रुपये है। वहीं महाराष्ट्र में इसके लिए किसी तरह के मुआवजे का प्रावधान नहीं है।