सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी है।
सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई संबंधी तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि तामिलनाडु सरकार केंद्र की सहमति के बिना दोषियों को रिहा नहीं कर सकती। राज्य सरकार को स्वयं ऐसे फैसले लेने का अधिकार नहीं है। उसे केंद्र की बातचीत करनी पड़ेगी,क्योंकि मामले की पड़ताल सीबीआई ने की है।
उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों मुरुगन, संथान और आरिवु की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था और सजा में छूट देते हुए रिहा करने का आदेश दिया था।