राजस्थान में सरपंच और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य पद पर चुनाव लडऩे के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अनिवार्यता लागू रहेगी।
राजस्थान हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में सरपंचों और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए जारी अध्यादेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई तक पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता में छूट देने (पूर्व की तरह ही चुनाव होने) की अर्जी खारिज कर दी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर सुनवाई के लिए मार्च का प्रथम सप्ताह तय किया है।
राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिल अंबवानी ने सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान के मुताबिक पंचायत चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसलिए उसमें दखल नहीं दे सकते।