मद्रास हाईकोर्ट में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने से रोकने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है।
याचिका में कहा गया है कि भारत रत्न से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में किसी खिलाड़ी को यह सम्मान देने का प्रावधान नहीं है।
एक वकील द्वारा दायर इस याचिका पर पीठ ने एडीशनल सॉलिसिटर जनरल पी विल्सन को भारत रत्न को लेकर राष्ट्रपति द्वारा जारी संशोधित अध्यादेश अगली तारीख 2 दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया है।