तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में होने वाले जलीकट्टू (सांड़ को वश में करने का खेल) और बैलगाड़ी रेस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी 2014 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का फेरबदल करने से इनकार किया है।
इस आदेश के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका को शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति वी गोपालगौड़ा और न्यायमूर्ति पीसी घोष की पीठ ने स्पष्ट किया कि पूर्व आदेश में फेरबदल का कोई कारण नहीं बनता।