देशभर में लड़कियों और महिलाओं पर होने वाले तेजाबी हमलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त नियम बनाने की बात कही है।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तेजाब की खरीद-बिक्री पर सख्त नियम बनाए जाएंगे। जिसके तहत तेजाब बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस जारी किया जाएगा।
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इसके अलावा जो भी व्यक्ति तेजाब खरीदेगा, उसे दुकानदार को पहले फोटो लगा हुआ पहचान पत्र दिखाना होगा तब उसे तेजाब मिल सकेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खरीद-बिक्री पर कोई नियम न बनाने पर केंद्र सरकार को नौ जुलाई को कडी़ फटकार लगाई थी।
'तेजाब से जिंदगियां हो रहीं तबाह'
तेजाबी हमले की शिकार एक पीड़िता की जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि तेजाबी हमलों से जिंदगियां तबाह हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। हर रोज एक या एक से अधिक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं को इससे होने वाली तकलीफ को समझने की जरूरत है। सरकार को इस मसले पर गंभीर होने की जरूरत है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाजार में आसानी से उपलब्ध तेजाब की खरीद-बिक्री के लिए नई नीति पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।