सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह हफ्ते के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) में तीन सूचना आयुक्त को नियुक्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से अदालती आदेश का पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट केआदेश का पालन कुछ हद तक ही संभव होगा।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने छह नवंबर को केंद्र सरकार को छह महीने के भीतर तीन सूचना आयुक्तों को नियुक्त करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट केइस आदेश को कार्मिक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में हो रही देरी पर गत 16 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया था। पीठ ने सरकार से कहा कि आप क्या कर रहें हैं? पद रिक्त हैं और आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। अगर एक महीने में पद को नहीं भरा गया तो और पद रिक्त होंगे।