मोबाइल फोन में एक सिम से अब रोजाना अधिकतम 200 एसएमएस ही किए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ट्रिब्यूनल टीडीसैट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने हर सिम के लिए एसएमएस की अधिकतम संख्या 200 प्रति दिन तय करने के दूरसंचार नियामक ट्राई के निर्णय को खारिज कर दिया था।
जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को नोटिस भी जारी किया। आदित्य की याचिका पर ही टीडीसैट ने आदेश जारी किया था। शीर्ष अदालत ने आदित्य से छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब ट्राई की 200 अधिकतम एसएमएस की सीमा शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक जारी रहेगी। टीडीसैट ने एसएमएस की संख्या की सीमा तय करने के ट्राई के फैसले को मनमाना करार देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। आदित्य ने अपनी याचिका में कहा था कि एसएमएस की संख्या तय कर देना अनुचित है।