पीड़ितों को मुआवजा राशि देने के लिए जारी की गई एक सूची को लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार विपक्ष और सहयोगी दल कांग्रेस के निशाने पर आ गई है।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा राशि देने के लिए एक नई सूची जारी की है। सूची के तहत रेप पीड़िता को दो लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर घटना पुलिस हिरासत में होती है तो मुआवजे की राशि तीन लाख रूपए होगी।
वैसे ही किसी व्यक्ति की मौत पुलिस हिरासत में होती है तो उसके घरवालों को तीन लाख रुपए दिए जाएंगे। अन्य तरह के मामलों में मौत पर एक लाख रुपए दिया जाएगा।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इस सूची को जारी किया गया है। हालांकि यह मुआवजा राशि किस आधार पर तय किया गया इस बारे में मंत्रियों ने कुछ नहीं बताया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज ने कहा कि वह सरकार का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन उनकी राय में कैबिनेट को 'रेप और उसके लिए मुआवजा' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में रेप जैसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं।