सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर सोमवार को सीबीआई से जवाब तलब किया।
जस्टिस पी. सदाशिवम् की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेड्डी की जमानत की मांग पर जवाब तलब करने के साथ ही मामले की सुनवाई छह मई को मुकर्रर की।
रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 24 जनवरी के आदेश को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने रेड्डी को इस मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया था।
कडप्पा से सांसद रेड्डी को भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले साल 27 मई को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल रेड्डी हैदराबाद की चंचलगुडा जेल में हैं।
सर्वोच्च अदालत ने हालांकि पिछले साल अक्टूबर में जमानत की अर्जी को ठुकरा दिया था। उनकी याचिका रद्द करते हुए अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता जांच एजेंसी की ओर से कुछ पहलुओं की जांच पूरी करने के बाद फिर से निचली अदालत में जमानत की अर्जी दायर कर सकता है।
एजेंसी ने अदालत से कहा था कि वह संदूर पावर, भारती-रगुरामन सीमेंट्स, डालमिया सीमेंट्स, इंडिया सीमेंट्स और कोलकाता स्थित सूटकेस कंपनियों की ओर से कथित रूप से रेड्डी की लेपाक्षी नॉलेज परियोजना और इंदु परियोजनाओं सहित उनकी तमाम कंपनियों में धन भेजने के मामले में अंतिम आरोप पत्र दायर करने वाली है।