क्या एनडीए सरकार ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में विशेष अभियोजन अधिकारी को आरोपी के प्रति नरम रुख रखने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसकी जांच शुरू कर दी है।
न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सभी को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। अदालत ने हर्ष मंदर की याचिका पर इन सभी को नोटिस जारी किया है।
याचिका में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की गुहार की गई है जिससे कि मालेगांव ब्लास्ट मामले का ट्रायल सही तरीके से हो। याचिका में अभियोजन अधिकारी रोहिणी सान्याल केउस दावे का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया था कि मामले के आरोपियों केप्रति नरम रुख अख्तियार करने का दबाव बनाया जा रहा है।