सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि 'इंडिया' का नाम बदलकर 'भारत' रखने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद दाखिल किया है जिसमें कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने पर सुझाव मांगे थे। कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका कि सुनवाई के दौरान जारी किए थे।
मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू और जस्टिस अरूण मिश्रा की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर उचित सुझाव मांगे। इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को अपने किसी भी आधिकारिक और सरकारी दस्तावेजों में इंडिया शब्द का प्रयोग करने से रोकने की गुहार लगाई थी।
पीटीआई के मुताबिक इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के अप्रैल महीने में सरकारों से इस पर सुझाव मांगा था जिसका जवाब करीब सात महीने बाद नवंबर में आया।