इस बार राजस्थान में होने वाले पंचायतीराज चुनाव में वही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे, जिनके घर में शौचालय होगा।
इस प्रावधान को लागू करने के लिए सरकार पंचायती राज संशोधन अध्यादेश जारी करने जा रही है। अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, अब विधि विभाग इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजने वाला है। उनकी मंजूरी के बाद यह अध्यादेश लागू हो जाएगा।
चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उसके घर में शौचालय है और घर के सभी सदस्य उसका उपयोग भी करते हैं। जो उम्मीदवार शौचालय होने का शपथ पत्र नहीं लगाएगा, उसका नामांकन खारिज हो जाएगा।
इस बारे में पंचायतीराज मंत्री सुरेंद्र गोयल का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय बनाने का कार्यक्रम सरकार ने हाथ में लिया है। उसके लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
गौरतलब है कि चुनाव में करीब पांच लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, तो इतने शौचालय बनाने का लक्ष्य साल के पहले महीने में ही पूरा हो जाएगा।