वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपने विरुद्ध दाखिल चुनाव याचिका रद्द करने की मांग की है।
मोदी के खिलाफ कांग्रेस से उम्मीदवार रहे अजय राय ने चुनाव याचिका दाखिल कर निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। याचिका पर कोर्ट ने मोदी को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया था। मोदी की ओर से अधिवक्ता केआर सिंह ने तीन हलफनामे दाखिल किए।
हलफनामों में कहा गया है कि याचिका में लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। इनमें दिए गए तथ्य आधारहीन हैं। दूसरे आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य या दस्तावेज नहीं दिया गया है।
याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने दोनों पक्षों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। अजय राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यूएन शर्मा ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि अजय राय ने याचिका दाखिल कर कहा है कि नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में निर्धारित सीमा से बहुत अधिक धन खर्च किया गया, जिसका ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया गया।
इसी प्रकार से मोदी ने अपने नामांकनपत्र में अपनी पत्नी के कॉलम में सभी जरूरी सूचनाएं नहीं दी हैं। इन आधारों पर निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है।