आगामी तीन मई से पूरे भारत में मोबाइल उपभोक्ता अपने नंबर को बदल सकेंगे। अब तक यह सुविधा एक सर्किल के अंदर दी जा रही है। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरफ से सूचना जारी की गई है।
नए संशोधन के मुताबिक अब देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला उपभोक्ता किसी भी अन्य हिस्से में जाकर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के तहत समान नंबर यानी अपने पुराने नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए अगर कोई उपभोक्ता अहमदाबाद से दिल्ली आ रहा है तो वह ग्राहक टेलीकॉम आपरेटर बदलकर भी अपने अहमदाबाद वाले नंबर का इस्तेमाल कर सकता है। पहले यह सुविधा नहीं थी।