सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पंजीकृत मजदूरों का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से स्वावलंबन पेंशन स्कीम शुरू की गई है। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत कामगार को बीस वर्ष की अवधि तक सौ रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे। अगर व्यक्ति एकमुश्त राशि देना चाहे तो वह साल की शुरुआत में 1000 हजार रुपये की राशि जमा करवा सकता है।
सरकार की ओर से इस योजना के तहत एक हजार रुपये प्रति वर्ष जमा कराए जाएंगे। व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु के बाद एक हजार रुपये या इससे अधिक की राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस प्रकार से पांच हजार की राशि योजना के लिए संबंधित व्यक्ति के खाते में सरकार द्वारा जमा होगी। स्वावलंबन पेंशन योजना नरेगा में पंजीकृत 18 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई भी व्यक्ति ले सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि यदि व्यक्ति द्वारा अधिक पैसे जमा करवाए जाते हैं तो उसकी जमा धनराशि के अनुरूप एक हजार से भी अधिक पेंशन मिलेगी। कोई भी व्यक्ति योजना के तहत जमा कुल धनराशि का 40 प्रतिशत हिस्सा 60 वर्ष की आयु के बाद निकलवा सकता है।
किन्हीं कारणों से 60 वर्ष से पहले या बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति का नोमिनी पेंशन या कुल जमा राशि ब्याज और अन्य लाभ सहित ले सकता है। कोई भी व्यक्ति बैंक, डाकखाने या जीवन बीमा निगम के कार्यालय या इनके प्रतिनिधियों से मिलकर योजना का लाभ उठा सकता है।