1993 में बम विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम को षड्यंत्र करने का दोषी माना है। कोर्ट ने इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की संलिप्तता की बात भी स्वीकार की है।
कोर्ट ने बम धमाकों में पाकिस्तान की भूमिका की निंदा की है। गौरतलब है कि भारत सरकार पाकिस्तान से कई बार दाऊद इब्राहिम को सौंपने की मांग कर चुकी है।
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साथ ही भारत में हुए कई बम धमाकों में आईएसआई संलिप्तता की बात कही गई है।
न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की खंडपीठ ने छह खंडों में लिखित अपने फैसले में याकूब मेमन को देश के खिलाफ आतंकवादी साजिश को प्रमुखता से अंजाम देने का दोषी करार देते हुए उसे टाडा की विशेष अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा में कोई तब्दीली नहीं की।
दाऊद अब तक पकड़ से बाहर
मुंबई हमले का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम भारत सरकार के राजनयिक प्रयासों के बावजूद अब तक गिरफ्त से बाहर है। भातर दाऊद को 'मोस्ट वांटेड क्रिमिनल' घोषित कर चुका है, जबकि अमेरिका भी दाऊद के संबंध अल कायदा से होने के आरोप लगा चुका है।
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अमेरिका ने दाऊद को 2003 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है। अमेरिका ने दाऊद समेत उसके कई सहयोगियों के आर्थिक लेनेदेन पर प्रतिबंध भी लगा रखा है।
हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद दाऊद पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है।