महाराष्ट्र सरकार ने 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने बांबे हाईकोर्ट के सलमान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है।
इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने अभिनेता को पांच साल की सजा सुनाई थी। इस केस से जुड़े रहे पब्लिक प्रासिक्यूटर संदीप शिंदे के अनुसार बांबे हाईकोर्ट ने दोष साबित करने वाले सबूतों को नहीं मानकर गलती की है।
ट्रायल कोर्ट का आदेश सही था और उसे जारी रहना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल छह मई को सलमान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।