अपनी तरह का अनूठा फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने एक रेपिस्ट को पीड़िता से सुलह के लिए जमानत दे दी है। सूत्रों के अनुसार नाबालिग रेप पीड़िता के माता-पिता नही हैं और वह अब एक बच्चे को जन्म दे चुकी है।
दरअसल मामले में आरोपी वी मोहन ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उसे कुडोलौर की महिला कोर्ट ने सन 2002 में सात साल की कैद और दो लाख का जुर्माना लगाया था, जबकि दो अन्य को रिहा कर दिया था। जज देवदास ने आरोपी को बेल देते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता हो सके।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ''हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिशें हुई हैं और इसके रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं क्योंकि इसमें किसी की जीत या किसी की हार का सवाल नहीं होता।''