मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यापम घोटाले में कथित संलिप्तता को लेकर प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ एसटीएफ की ओर से दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन एजेंसी यादव के खिलाफ जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। अपने अंतरिम आदेश में, चीफ जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस रोहित आर्य की पीठ ने एफआईआर पर रोक लगाई।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘इस मामले में सभी पक्षों की बातों पर प्रथम दृष्टया विचार करने के बाद हम 24 फरवरी 2015 को एसटीएफ भोपाल स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर पर रोक लगाते हैं।’
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी विवादित एफआईआर के आधार पर याचिकाकर्ता (यादव) के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। अपनी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा, ‘याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिए कहा है कि वह और उनके अधिकारी इस मामले की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि जांच एजेंसी को गवर्नर कार्यालय के प्रोटोकाल का पालन करना होगा।’