झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में 144 करोड़ रुपए संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें 25 फ्लैट और एक शॉपिंग मॉल शामिल है।
दिल्ली की स्पेशल मनी लांड्रिंग कोर्ट ने पुणे और मुंबई के पॉश इलाकों में फ्लैटों और जमशेदपुर में एक शॉपिंग मॉल को कुर्क करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने पाया है कि यह संपत्ति मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मनी लांड्रिंग के अपराधों में शामिल थीं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने की थी।
कुर्क की गई कुछ संपत्तियां बिजनेसमैन अनिल आदिनाथ बस्तावडे की हैं। उसे इसी साल की शुरुआत में इंडोनेशिया से पकड़ा गया था।
पीएमएलए के निर्णय करने वाले प्राधिकार के अध्यक्ष के राममूर्ति ने अपने आदेश में कहा, ‘उपरोक्त सामग्रियों (अभियोजन पक्ष के साक्ष्य) और दलीलों से पहली नजर में ही यह बात समझ में आती है कि अस्थायी तौर पर कुर्क की गई सभी संपत्तियां मनी लांड्रिंग में शामिल हैं।’