इलाहाबाद में अदालत ने दारागंज हिस्ट्रीशीटर शातिर अपराधी राजकुमार उर्फ लोमड़ी को चंदू निषाद की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इसी मामले में एक अन्य अभियुक्त पप्पू को अदालत ने आरोप साबित नहीं होने पर बरी कर दिया है। सजा का आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकुशल ने सुनाया। एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता ने मुकदमे में 11 गवाहों का परीक्षण कराया।
अभियोजन के अनुसार हत्या, लूट, डकैती जैसी अपराधों में लिप्त शातिर अपराधी लोमड़ी ने 26 फरवरी 2011 को शाम करीब साढ़े छह बजे चंदू निषाद को सड़क पर दौड़ा कर गोलियों से भून डाला था।