डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने राणा पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने अदालत से राणा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी, वहीं बचाव पक्ष ने अदालत से नरम रुख अपनाने की अपील की।
पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि सभी गवाहों व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि राणा ने ही फूलन की हत्या की थी। अदालत ने मामले में 10 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया था।