एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली पुलिस ने चन शिवरूप सिंह के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस ने चन शिवरूप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत फर्जीवाड़ा, जालसाजी व आईटी एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दायर की है।
एसीएमएम डी के जंगाला की अदालत में पुलिस ने चन शिवरूप के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। पुलिस ने पहले चन शिवरूप की मांग पर उसे सरकारी गवाह बनाने की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन जब जमानत मिलने पर वह अमेरिका भाग गया तो कोर्ट ने उसके खिलाफ अन्य आरोपियों की तरह कार्रवाई करने का आदेश पुलिस को दिया था।
आरोप पत्र में पुलिस ने बताया है कि जांच मे यह सामने आया है कि मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने गीतिका शर्मा को अमीरात एयरलाइंस से वापस लाने का प्रयास उसका यौन शोषण करने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से किया था।
आरोप पत्र में कहा गया है कि गीतिका ने भारत आने के बाद जब कांडा की कंपनी एमडीएलआर एयरलाइंस में दोबारा काम करने से इनकार कर दिया तब उसने गीतिका पर दबाव बनाने के लिए कई सजिशें रची।
पुलिस ने कोर्ट का बताया कि गीतिका को अमीरात एयरलाइंस से इस्तीफा देने के लिए बाध्य करने के लिए चा चन शिवरूप दुबई गया और कांडा की ओर से मुहैया कराए गए दस्तावेज भेजने के लिए फर्जी ईमेल आईडी बनाए।
गौरतलब है कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद गोपाल कांडा व अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। निचली अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर मुकदमे को सुनवाई के लिए सत्र अदालत में भेज दिया था। जिला न्यायाधीश एसके सरवरिया की अदालत में आरोप पर बहस के दौरान बचाव ने आपत्ति जताई थी।
बचाव पक्ष का कहना था कि पुलिस ने अभी तक पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। ऐसे हालात में आरोपों पर बहस नहीं हो सकती। अदालत ने इसके मद्देनजर जिला न्यायाधीश एसके सरवरिया ने दिल्ली पुलिस को चन शिवरूप के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कहा था।