जनता दल (यू) के चार विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में बिहार विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने इन्हें पूर्व विधायक का दर्जा देने से भी इंकार कर दिया है।
अयोग्य घोषित विधायकों में बाढ़ से विधायक ग्यानू, छतरपुर से नीरज सिंह बबलू, महुआ से रवींद्र राय और घोसी से विधायक राहुल शर्मा शामिल हैं। इन पर जून में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव में पार्टी के बागी उम्मीदवारों अनिल शर्मा और साबीर अली के प्रस्तावक और पोलिंग एजेंट के रूप में काम करने का आरोप था।
अयोग्य घोषित विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है और हाईकोर्ट जाने की बात कही है। विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जदयू के चार अन्य विधायकों को भी 22 नवंबर को हाजिर होने को कहा है। इस विधायकों में पूनम देवी, अजीत कुमार, सुरेश चंचल और राजू कुमार सिंह शामिल हैं।