हरियाणा के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 वर्ष कैद की सजा पाए पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला को जमानत दिए जाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब चार अप्रैल को होगी।
चौटाला ने हाईकोर्ट से सजा निलंबित करने की मांग की थी। चौटाला ने अपनी अर्जी में कहा है कि वे बीमार हैं और कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने उनकी याचिका पर आज सुनवाई की।
78 वर्षीय चौटाला ने निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि फैसले को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि यह न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
पिछले महीने निचली अदालत ने चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला और अन्य आठ को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मुकदमे में एक को पांच वर्ष और अन्य 45 लोगों को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
चौटाला और अन्य हरियाणा में वर्ष 2000 में 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली करने के दोषी पाए गए थे।