आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सजा रद्द कर दी है।
पिछले साल स्पेशल कोर्ट आय ने अधिक संपत्ति मामले में जयललिता और अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पर 100 करोड़ का जुर्माना और अन्य तीन पर 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था।
फैसले के बाद जयललिता को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को उसी सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अन्य तीन दोषियों की सजा भी रद्द कर दी।