किफायती घर के खरीदारों के लिए होम लोन पर रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। अब 10 लाख रुपये तक कीमत वाले मकान के होम लोन पर अधिक रकम बतौर कर्ज मिल सकेगी।
पहले लोन के लिए गणना की जाने वाली राशि में रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी जैसे मदों पर आने वाले खर्चों की गणना नहीं की जाती थी। रिजर्व बैंक द्वारा वृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अब इस वर्ग के लिए रजिस्ट्री जैसे खर्चे भी लोन की रकम की गणना में शामिल हो सकेंगे।
एक आकलन के अनुसार मकान की कीमत का लगभग 15 फीसदी रकम इस तरह के मदों में खर्च होती है।
रिजर्व बैंक के इस कदम को किफायती हाउसिंग को बढ़ावा देने के उपाय के तौर पर देखा जा रहा है।
आरबीआई ने यह भी कहा है कि सरकार, संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट में बैंक द्वारा मांगे गए प्रारूप में कर्ज जारी कर सकते हैं। भले ही घर खरीदने वालों से मांगा गया भुगतान निर्माण के चरणों से जुड़ा न हो।