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हिट एंड रन मामले में सलमान की याचिका खारिज

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हिट एंड रन केस में हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान की उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने घटना के समय मौजूद उनके मित्र सिंगर कमाल खान को गवाह के रूप में बुलाने की मांग की थी।
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निचली अदालत द्वारा सलमान खान को सुनाई गई सजा के खिलाफ सलमान के अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जस्टिस एआर जोशी के समक्ष 16 नवंबर को सलमान ने आवेदन दाखिल कर कमाल खान को बतौर गवाह बुलाने के लिए आवेदन दाखिल किया था।

सीआरपीसी की धारा 391 के तहत हाईकोर्ट अपील के दौरान यदि जरूरी समझे कि मामले में अतिरिक्त साक्ष्य की जरूरत है तो वह गवाह को समन जारी कर सकती है।
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पहले किसी और को चुना था

वहीं जस्टिस जोशी ने कमाल को गवाह के रूप में बुलाने के उनके आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि धारा 391 का सहारा केवल विशेष मामलों में लिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में इससे पहले आवेदक (सलमान) ने कभी भी कमाल को गवाह के रूप में बुलाने की मांग नहीं की थी।

कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में सुनवाई के दौरान आवेदक ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तब कमाल खान की बजाय अशोक सिंह को चुना था। मालूम हो कि अभियोजन व बचाव पक्ष के मुताबिक कमाल खान उस वक्त कार में मौजूद थे।
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