हिट एंड रन केस में हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता सलमान खान की उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने घटना के समय मौजूद उनके मित्र सिंगर कमाल खान को गवाह के रूप में बुलाने की मांग की थी।
निचली अदालत द्वारा सलमान खान को सुनाई गई सजा के खिलाफ सलमान के अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जस्टिस एआर जोशी के समक्ष 16 नवंबर को सलमान ने आवेदन दाखिल कर कमाल खान को बतौर गवाह बुलाने के लिए आवेदन दाखिल किया था।
सीआरपीसी की धारा 391 के तहत हाईकोर्ट अपील के दौरान यदि जरूरी समझे कि मामले में अतिरिक्त साक्ष्य की जरूरत है तो वह गवाह को समन जारी कर सकती है।