गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में कथित रूप से आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘आप’ के एक कार्यकर्ता की याचिका खारिज करने का निचली अदालत का आदेश बृहस्पतिवार बरकरार रखा और कहा कि मजिस्ट्रेट का फैसला उचित था। न्यायाधीश जे बी पारदीवाला ने निचली अदालत द्वारा याचिका स्वीकार करने से इनकार करने के आदेश को सही ठहराया।