इलाहाबाद हाईकोर्ट से बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उन सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ ताज हेरिटेज कॉरीडोर मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।
जज इम्तियाज मुर्तजा और जज अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने सभी छह जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ताज हेरिटेज कॉरीडार मामले में मायावती और अन्य के खिलाफ आपराधिक मुकदमे नहीं चल सकते।
इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी मायावती और अन्य के खिलाफ ताज मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक हाईकोर्ट का यह फैसला बसपा प्रमुख मायावती के लिए बड़ी राहत है।