स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट की खुदरा बिक्री यानी सिगरेट स्टिक की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है।
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री से जुड़े (कोटपा) कानून में संशोधन के प्रस्ताव में इसे शामिल किया जाएगा। तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी का आकार 85 फीसदी करने की अधिसूचना जारी करने के बाद अब सिगरेट सेवन में कमी लाने पर विचार किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार देश में तंबाकू के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए इसकी खुदरा बिक्री पर अंकुश लगाना जरूरी है। देश में बिकने वाली कुल सिगरेट में 70 फीसदी योगदान सिगरेट स्टिक का होता है।
अगर इसकी कीमत में भारी इजाफा किया जाए तो निश्चित रूप से बिक्री कम होगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारों को सिगरेट स्टिक की बिक्री पर पाबंदी लगाने का सुझाव कई दफा दिया गया है। करीब आधा दर्जन राज्यों ने इस पर अमल भी किया है।