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राज्यों के निलंबन शक्ति को वापस नहीं लेगा केंद्र

Tue, 10 Sep 2013 07:29 PM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
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केंद्र सरकार राज्यों में तैनात नौकरशाहों को अनुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचाने के लिए नए नियम बना रही है।
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हालांकि वह आईएएस या आईपीएस अफसरों को निलंबित करने के राज्य सरकार की शक्ति को वापस लेने के पक्ष में नहीं है।

कार्मिक मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि विभाग आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारियों के बचाव के लिए मौजूदा सर्विस नियमों की समीक्षा कर रहा है।

हालांकि राज्यों में आईएएस, आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई के मामले में हस्तक्षेप करने पर उसका कोई इरादा नहीं है।

फिलहाल राज्यों में काम कर रहे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारियों का तबादला और निलंबन वहां की सरकारों के हाथ में है।

उत्तर प्रदेश में तैनात आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किए जाने के बाद से ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार से कार्रवाई अधिकार को वापस लेने की मांग उठने लगी थी।

आईएएस, आईपीएस और आईएफएस एसोसिएशन ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री वी. नारायणसामी से मुलाकात कर सर्विस रूल में बदलाव की मांग की थी।

इन तीनों एसोसिएशन का कहना था कि अफसरों को निलंबित करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं बल्कि केंद्र के पास होना चाहिए।

एसोसिएशन की मांग थी कि राज्य सरकारें ऐसे मामले में अफसरों को 15 दिन का कारण बताओ नोटिस करे। साथ ही वह निलंबन की कार्रवाई से पहले केंद्र सरकार से सलाह-मशविरा भी करे।
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उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में तैनात 28 वर्षीय दुर्गा नागपाल को कथित तौर पर एक निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश देने की वजह से 27 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था।

कहा जा रहा था कि निलंबन, खनन माफिया के खिलाफ उनके अभियान की वजह से हुआ।
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