जिनके पास मकान या फ्लैट नहीं हैं उन्हें अब गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकूला, पिंजौर, कालका में 300 वर्ग फुट का फ्लैट 12 लाख रुपये और 645 वर्ग फुट का फ्लैट 25.80 लाख रुपये में मिल सकेगा।
पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, जगाधरी, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, गन्नौर, पलवल, धारूहेड़ा में 300 वर्ग फुट का फ्लैट 10.80 लाख रुपये और 645 वर्ग फुट का फ्लैट 23.22 लाख रुपये में मिलेगा।
हरियाणा के अन्य शहरी क्षेत्रों में 300 वर्ग फुट का फ्लैट 9 लाख रुपये और 645 वर्ग फुट का फ्लैट 19.35 लाख रुपये में मिल सकेगा।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने सस्ते आवास उपलब्ध कराने की जिस नीति को मंजूरी दी है उसमें प्रावधान किया गया है कि हुडा के सेक्टरों में पांच एकड़ से दस एकड़ तक की विशेष ग्रुप हाउसिंग स्कीम बनाई जाएं।
इसके लिए कालोनाइजरों को पहले आओ-पहले पाओ आधार पर लाइसेंस दिए जाएंगे। जहां पर ये लाइसेंस दिए जाएंगे वहां पर किसी अन्य योजना के तहत फ्लैट नहीं बनाए जाएंगे।
कोई भी कर सकेगा आवेदन
इस नीति की अधिसूचना जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर कालोनाइजर पहले से घोषित मंजूर बिल्डिंग प्लान में ग्रुप हाउसिंग स्कीम का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। लाइसेंस लेने के बाद बुकिंग शुरू की जा सकेगी।
कालोनाइजर का बिल्डिंग प्लान मंजूर होने या पर्यावरण क्लीयरेंस मिलने के तुरंत बाद फ्लैटों का ड्रा संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। चार साल के भीतर निर्मित फ्लैटों का कब्जा मिल जाएगा।
जिस व्यक्ति या उसके साथी के नाम पर हुडा सेक्टरों, कालोनियों, चंडीगढ़ और दिल्ली में कोई प्लाट या फ्लैट नहीं होगा वे इन फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक कालोनी में एक आवेदन हो सकेगा। अगर कई कालोनियों में ड्रा निकल गया तो कोई एक फ्लैट लिया जा सकेगा।
5 फीसदी आवेदन के साथ देना होगा
जब फ्लैट के लिए आवेदन किया जाएगा तो कुल लागत का पांच फीसदी जमा कराना होगा। अलाटमेंट तक 90 दिनों से ज्यादा समय के लिए इस पर 10 फीसदी ब्याज मिलेगा।
अलाटमेंट होते ही 20 फीसदी लागत जमा करानी होगी। शेष 75 फीसदी लागत छह बराबर किस्तों में हर छह महीने में जमा करानी होगी।
कोट
आज मार्केट में फ्लैट बहुत महंगे हैं। सरकार ने लोगों को सस्ती आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए यह योजना बनाई है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार