पाकिस्तानी नागरिक जावेद को मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। महराजगंज की कोर्ट में दूसरी बार पाकिस्तानी नागरिक को सजा हुई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
वहीं फैसले के खिलाफ जावेद के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। जावेद पर बिना वीजा और पासपोर्ट के भारतीय सीमा में दाखिल होने का आरोप है।
जावेद को 23 अक्टूबर को पुलिस के सहयोग से सुरक्षा एजेंसियों ने सोनौली बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। उसके पास वीजा और पासपोर्ट नहीं था। तलाशी के दौरान उसके पास से विदेशी मुद्रा, मोबाइल का चार्जर और लैपटॉप भी मिला था।
पुलिस ने मामले में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जावेद पर आईएसआई एजेंट के शक में 28 अक्टूबर को रिमांड पर लिया था।