फिल्म अभिनेता आमिर खान द्वारा असहिष्णुता को लेकर दिए गए बयान के मामले में यूपी के वाराणसी में शिवपुर के मीरापुर बसही निवासी अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने बुधवार को एसीजेएम षष्टम अंकुर शर्मा की अदालत में परिवाद दाखिल किया है।
परिवादी ने आमिर खान एवं उनकी पत्नी को तलब कर दंडित किए जाने का अनुरोध किया है। परिवादी ने कहा की 23 नवंबर को नई दिल्ली में दिए गए सार्वजनिक बयान में आरोपी ने कहा था कि देश में बीते कुछ माह से घोर असुरक्षा का भय व आतंक का माहौल है। वह बच्चों के भविष्य के प्रति आशंकित हैं।
उनकी पत्नी किरण राव ने उन्हें देश छोड़ने की सलाह दी थी। उनके बयान से देश के नागरिकों में भय, असुरक्षा व आतंक का माहौल उत्पन्न हुआ गया है। आरोप लगाया कि आमिर खान ने अपनी फिल्म पीके में हिंदुओं की भावनाओं को आघात पहुंचाया था।
परिवादी ने परिवाद में अखबारों की कटिंग के साथ शपथ पत्र भी दाखिल किया है। आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव को आईपीसी की धारा 506, 500, 124 ख और 298 के तहत तलब कर दंडित किए जाने का अनुरोध किया गया है।