निर्वाचन आयोग ने रियायती घरेलू गैस सिलेंडरों का कोटा साल में छह से बढ़ाकर नौ किए जाने संबंधी सरकार के ऐलान को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है।
इस ऐलान पर एतराज जताते हुए आयोग ने पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली को भविष्य में इस तरह की गलती न करने की कड़ी चेतावनी दी है। निर्वाचन आयोग ने 11 दिसंबर को मीडिया में सिलेंडर का कोटा बढ़ाए जाने संबंधी बयान आने के बाद उसी दिन शाम को नोटिस भेजकर पेट्रोलियम मंत्री से जवाब देने को कहा था।
मोइली की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बुधवार सुबह भेजे गए जवाब में कहा गया था कि उन्होंने मीडिया को सिर्फ यह बयान दिया था कि सरकार कोटा बढ़ाने पर काम कर रही है तथा इसे छह से बढ़ाकर नौ किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद आयोग के सचिव हरबंस सिंह ने वीरप्पा मोइली को पत्र भेजकर उनके बयान पर एतराज जाहिर करते हुए भविष्य में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी है।
आयोग ने कहा है कि मोइली ने मीडिया को बयान दिया जिसमें आश्वासन दिया कि रियायती रसोई गैस सिलेंडर की संख्या छह से बढ़ाकर नौ की जा रही है।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान केंद्र या संबंधित राज्य सरकार का इस तरह के वित्तीय फैसले अथवा वायदा किया जाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। गुजरात में इसी महीने 13 एवं 17 दिसंबर को मतदान होना है।