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अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सीएम को डांट

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भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को डांट लगाई है।
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आयोग ने मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए भविष्य में सचेत रहने को कहा है।

पिछले महीने 23 मार्च को सिद्धारमैया ने मैसूर में प्रचार के दौरान मोदी को ‘नरहंतक’ (बड़ी संख्या में लोगों को मारने वाला) कहा था। चुनाव आयोग ने प्रथम दृष्ट्या इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री को नोटिस दिया था।

'मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी स्वीकार्य नहीं'

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से नोटिस पर दिये गये जवाब को खारिज करते हुए आयोग ने कहा कि मोदी की सरकार व प्रशासन के बारे में टिप्पणी अलग बात है लेकिन व्यक्ति के रूप में उन पर की गई टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है।

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, ‘बड़ी पार्टी के नेता के खिलाफ शब्दों के इस्तेमाल पर आपके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की आलोचना की गई है न कि उनकी सरकारी पॉलिसी की। इसलिए चुनाव आयोग इस तरह के अभद्र शब्दों के लिए आपको चेताने का फैसला किया है और भविष्य में आप इस बारे में सावधानी बरतें।’
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आजम पर भी लटकी आयोग की तलवार

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्री आजम खां को उनके विभिन्न बयानों व भाषणों के बारे में मिली शिकायतों को प्रथम दृष्टया आचार संहिता के उल्लंघन का मामला मानते हुए उनसे नोटिस का जवाब 11 अप्रैल तक देने को कहा है।

आयोग ने नौ अप्रैल को आजम खां को भेजे गए एक नोटिस में भाजपा और गाजियाबाद व रामपुर जिला प्रशासन की ओर से मिली शिकायतों के आधार पर नोटिस भेजा है।

आयोग ने पांच अप्रैल को रामपुर में मोदी को कुत्ते के बच्चे का बड़ा भाई कहने, सरकारी कर्मचारियों को 17 मई के बाद की धमकी देते हुए हद में रहने की चेतावनी देने और रामपुर में ही मोदी को गुंडा नंबर वन कहने संबंधी बयान को गंभीर माना है।
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