अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को एक बार फिर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओपी सैनी ने अंबानी को 26 जुलाई को पेश होने को कहा था, लेकिन उन्होंने अदालत में आने में असमर्थता जताई थी।
अंबानी ने तर्क दिया था कि व्यावसायिक कार्यक्रम पहले से तय होने के कारण वे 15 अगस्त से पहले पेश नहीं हो सकते। इसके बाद अदालत ने उन्हें पेशी से छूट दे दी थी।
सीबीआई के आग्रह पर अदालत ने अब अनिल अंबानी को फिर से समन जारी कर 22 अगस्त को बतौर गवाह पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही उनकी पत्नी टीना अंबानी को भी 23 अगस्त को पेश होने को कहा है।
सीबीआई ने इन दोनों के अलावा 11 अन्य गवाहों की सूची पेश की है, जिनमें रिलायंस एनर्जी के अधिकारी कमलकांत गुप्ता, अनिता गोखले, सीएसएफएल विशेषज्ञ दीपक आर हांडा व विजय वर्मा के नाम शामिल हैं।
आरोप है कि रिलायंस ने स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए फर्जी नाम से स्वान कंपनी बनाकर उसमें 990 करोड़ रुपये का निवेश किया था। अनिल अंबानी ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है।