हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को सोमवार को तगड़ा झटका लगा। मुंबई की सत्र अदालत ने खान की अर्जी खारिज कर दी है। अब उन पर सेशन कोर्ट में मुकदमा चलेगा।
बॉलीवुड एक्टर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा। अगर सलमान खान को इस मामले में दोषी पाया जाता है, तो उन्हें दस साल की सजा हो सकती है।
28 सितंबर, 2002 को बांद्रा में बेकरी के बाहर सो रहे लोगों को एक लैंड क्रूजर गाड़ी ने कुचल दिया था। यह गाड़ी कथित तौर पर सलमान खान चला रहे थे। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य जख्मी हुए थे।
खान की अर्जी खारिज करते हुए मुंबई की सेशंस कोर्ट ने उन्हें एक हाजिर होने के लिए एक महीने का वक्त दिया है। उन्होंने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक्टर के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।