बांबे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को उस अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें शराब पीने की उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर 25 साल की गई है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका अभिनेता इमरान खान की ओर से दायर की गई है।
चीफ जस्टिस मोहित शाह और जस्टिस एवी मोहता की खंडपीठ ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। ऐसे में 26 सितंबर, 2005 को जारी अधिसूचना पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को इस मामले में 15 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
इमरान खान ने सितंबर 2011 में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसमें राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी, जिसमें शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल से बढ़ाकर 25 साल करने की बात कही गई थी। अभिनेता की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे ने कोर्ट में कहा कि 18 साल की उम्र के युवक को वयस्क माना जाता है। 18 साल के लोगों को वोट देने और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का अधिकार है। 18 साल की लड़कियों को शादी करने की इजाजत है। ऐसे में शराब पीने की उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 18 साल का व्यक्ति अपने फैसले खुद ले सकता है।