दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से लिखित जवाब मांगा है। गीतिका शर्मा आत्महत्या कांड में जेल में बंद गोपाल गोयल कांडा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने आपत्ति उठाई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने पुलिस को 19 नवंबर को अगली सुनवाई तक अपना पक्ष रखने को निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कांडा की जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पूर्व मंत्री ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। लेकिन आरोपी ने जमानत याचिका के साथ आरोप पत्र की प्रति नहीं संलग्न की है, जिस पर मुझे भारी आपत्ति है।
निचली अदालत ने गीतिका के इस वर्ष मार्च में गर्भवती होने की पुलिस रिपोर्ट के बाद मामले की और जांच की आवश्यकता जताते हुए कांडा की जमानत याचिका 20 सितंबर को खारिज कर दी थी। कांडा ने एक नवंबर को निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय मे चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है एयर होस्टेस गीतिका के आत्महत्या के मामले में कांडा ने 18 अगस्त को पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण किया था। गीतिका ने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह कांडा की प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठा रही है। वह पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी।