सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किए गए एक पैनल का कहना है कि देश में वेश्यावृत्ति और स्वेच्छा से देह व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं कर सकती।
कोर्ट ने 2011 में इस पैनल का गठन किया था जो अगले मार्च में सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में यह संस्तुति की गई है कि स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति का चुनाव करने वालों के खिलाफ पुलिस को किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक देश में कानूनी जटिलताओं के कारण वेश्यावृत्ति से जुड़े लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेल लाइट एरिया में स्थित वेश्यालयों पर पुलिस की छापेमारी के दौरान भी इन लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं।